

जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित बंद पड़ी केबुल कंपनी को लेकर न्यायालय का चक्कर जारी है. नयी दिल्ली के एनसीएलएटी में इन्कैब (केबुल कंपनी) कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई हुई. एनसीएलटी में ट्रॉपिकल वेंचर्स की ओर से 227 करोड़ रूपये बकाया का दावा किया गया है जो एक नया फर्जीवाड़ा है. यूनिवर्सल लीडर द्वारा इंकैब कंपनी में जो निवेश किया गया था, जिसके आधार पर उसे 51 फीसदी शेयर हस्तांतरण किया गया, उसे ही ऋृण बनाकर ट्रॉपिकल बेंचर्स को असाईन किया गया. इस रूप में यूनिवर्सल लीडर और ट्रॉपिकल वेंचर्स के खिलाफ यह फौजदारी का मामला बनता है. ट्रॉपिकल वेंचर्स ने इसी आधार पर एनसीएलएटी में इंटरवीनर बनाने की अर्जी लगाई है. उसके इस अर्जी के खिलाफ शपथ पत्र देने का आदेश एनसीएलएटी की तरफ से दिया गया. कर्मचारियों के तरफ से उनके अधिवक्ताओं द्वारा एनसीएलटी के 07/02/2020 के आदेश के आलोक में ऑक्सन रोकने की मांग की गयी, जिसे एनसीएलएटी ने स्वीकार नहीं किया. समयाभाव की वजह से हियरिंग नहीं हो सकी और एनसीएलएटी ने अगली तिथि 11/01/2020 की मुकर्रर की. इन्कैब कर्मचारियों की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, संजीव महंती, चंद्रलेखा और आकाश शर्मा ने जिरह की.
