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incab-industries-hearing-सुप्रीम कोर्ट में हुई केबुल कंपनी के मामले को लेकर सुनवाई, जमकर हुई बहस, सवालों के घेरे में कोर्ट ने शशि अग्रवाल के वकील को लिया, 29 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

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जमशेदपुर : उच्चतम न्यायालय में इंकैब (केबुल कंपनी) कंपनी के पूर्व परिसमापक शशि अग्रवाल द्वारा एनसीएलएटी के 4 जून के आदेश को चुनौती देते हुए दायर अपील संख्या 2209-2210/2021 और कमला मिल्स द्वारा दायर अपील संख्या 2278-2279/2021 की सुनवाई न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की अदालत में हुई. शशि अग्रवाल के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि परिसमापक शशि अग्रवाल ने इमानदारी से लेनदारों की कमिटी बनाई और कमला मिल्स लिमिटेड तथा फस्का इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड को लेनदारों की कमिटी की पांचवीं बैठक में कहा कि वे संबधित पक्ष हैं. अतः उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा. उन्होंने अदालत को आगे बताया कि जब न्याय निर्णायक पदाधिकारी, एनसीएलटी, कोलकाता ने रमेश घमंडीराम गोवानी के बारे में अपने 20.11.2019 के आदेश में यह व्यवस्था दी कि रमेश गोवानी दिल्ली उच्च न्यायालय के 29.04.2013 के आदेश के अनुसार इंकैब कंपनी के निदेशक नहीं थे तब जाकर शशि अग्रवाल ने कमला मिल्स और फस्का इन्वेस्टमेंट को लेनदारों की कमिटी में वोटिंग का अधिकार दिया. इस पर अदालत ने शशि अग्रवाल के अधिवक्ता के समक्ष सवालों की झड़ी लगा दी. अदालत ने कहा कि रमेश धमंडीराम गोवानी इंकैब कंपनी के लगातार पूरे नियंत्रण में रहे हैं और कमला मिल्स और फस्का इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी है तब कमला मिल्स और फस्का इन्वेस्टमेंट का लेनदारों की कमिटी में वोटिंग का अधिकार कैसे हो सकता था ? अदालत ने शशि अग्रवाल के अधिवक्ता से आगे पूछा कि क्या शशि अग्रवाल ने न्याय निर्णायक पदाधिकारी, एनसीएलटी, कोलकाता को यह बताया कि कमला मिल्स, फस्का इन्वेस्टमेंट और पेगासस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां मूल लेनदार नहीं हैं और इन्हें बैंकों ने अपना ऋृणों (एनपीए) को सौंपा है तब शशि अग्रवाल के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके. शशि अग्रवाल के अधिवक्ता ने अदालत से उनकी पूरी जिरह सुनने की विनती की तब अदालत ने कहा कि उनकी पूरी बात सुनेंगे लेकिन तब वे शशि अग्रवाल के खिलाफ सारे आरोपों की जांच खुद करेंगे और अगर वे सारे आरोप सही पाये गये तो वे खुद शशि अग्रवाल के खिलाफ कारवाई का आदेश देंगे और वे इंसोल्वेन्सी और बैंकरप्सी बोर्ड के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे. अतः अदालत ने शशि अग्रवाल के अधिवक्ता से कहा कि वे अपने मुवक्किल शशि अग्रवाल से पूछ लें कि क्या वे मामले की मेरिट के आधार पर पूरी बहस करना चाहेंगे ? अदालत ने यही बात कमला मिल्स के अधिवक्ता से कहकर सुनवाई की अगली तारीख 29.11.2021 को मुकर्रर की. जमशेदपुर के कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, अवनीश सिंहा, संजीव महंती, पीएस चन्द्रलेखा और आकाश शर्मा ने हिस्सा लिया. कोलकाता के कर्मचारियों के तरफ से ऋषभ बनर्जी और शशि अग्रवाल की तरफ से वरीय अधिवक्ता केवी विश्वनाथन और कमला मिल्स की तरफ से अधिवक्ता रूद्रेश्वर सिंह ने कार्यवाही में हिस्सा लिया.

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