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tata-steel-alert-टाटा स्टील समानता को बनाये रखने और किसी तरह का हराशमेंट को रोकने के लिए बनाया अहम कदम, अधिकारियों की फौज बनायी, जानें क्या-क्या करना है

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जमशेदपुर : टाटा स्टील में समानता को बनाये रखने के लिए उठाये गये कदम के तहत काफी संख्या में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की बहाली हो रही है. उनके साथ किसी तरह छेड़खानी और किसी तरह का बदमाशी को रोकने के लिए अहम कदम उठाये गये है. इसको लेकर अधिकारियों को तैनात किया गया है. इसके लिए आंतरिक समिति बनायी गयी हैह. इसके तहत कहा गया है कि शिकायत अधिकारी ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और मानव इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 (एचआईवी/एड्स अधिनियम) के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा, अन्य बातों के साथ-साथ, सुनिश्चित करें कि डब्ल्यूआरटी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. इसके अलावा ट्रांसजेंडर कर्मचारियों, संरक्षित व्यक्तियों और ऐसे अन्य प्रशिक्षुओं, उम्मीदवारों, इंटर्न और अनुबंध श्रमिकों से प्राप्त शिकायतों या शिकायतों के मामलों की जांच और समाधान करना, कार्यस्थल और आईटी प्रणालियों को ट्रांसजेंडर कर्मचारियों, संरक्षित व्यक्तियों और ऐसे अन्य प्रशिक्षुओं, उम्मीदवारों, इंटर्न और अनुबंध श्रमिकों के साथ-साथ डी एंड आई टीम के लिए सुलभ और समावेशी बनाने के लिए नीति और कार्य योजना को लागू करने में सहायता करना, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षुओं, संविदा कर्मियों और उम्मीदवारों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करें. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधिदेश के अनुसार, संपर्क अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे. यह कहा गया कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त चिन्हित पदों की सूची तैयार करने में सहायता प्रदान करना, विभिन्न पदों, भर्ती के बाद और पूर्व पदोन्नति के लिए विकलांग व्यक्तियों के चयन के तरीके का सुझाव देना, प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पोस्टिंग में वरीयता, विशेष अवकाश, आवासीय आवास के आवंटन में वरीयता, यदि कोई हो, और अन्य सुविधाओं का सुझाव देना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों, बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधानों के प्रावधान सुनिश्चित करना, पीडब्ल्यूडी के लिए सुविधाओं और सुविधाओं से संबंधित प्रावधान सुनिश्चित करना ताकि वे कंपनी में प्रभावी ढंग से काम कर सकें, ऐसे कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल और आईटी प्रणालियों को सुलभ बनाने के लिए नीति और कार्य योजना को लागू करने में सहायता करना, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों और ऐसे अन्य प्रशिक्षुओं, उम्मीदवारों, इंटर्न और अनुबंध कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों या शिकायतों के मामलों की जांच करना और उनका समाधान करना, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षुओं, संविदा कर्मियों और उम्मीदवारों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न की रोकथाम की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) से संबंधित सभी शिकायतों को टाटा स्टील की पीओएसएच नीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और हमारी आंतरिक समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. समान अवसर नीति में परिभाषित किसी भी अन्य प्रकार की शिकायतें या उत्पीड़न स्थायी आदेशों द्वारा शासित होंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया का पालन करें. शिकायत अधिकारी शिकायत की प्रकृति के आधार पर शिकायतों को मुख्य विविधता अधिकारी / पीओएसएच समिति / एचआरएम टीम के सदस्य को पुनर्निर्देशित करेगा और समाधान सुनिश्चित करेगा. उत्पीड़न का कोई भी सिद्ध मामला परिणाम प्रबंधन दिशानिर्देशों (यौन उत्पीड़न के लिए) या घरेलू जांच दिशानिर्देश (उत्पीड़न का कोई अन्य रूप) जैसा भी मामला हो, के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई का आदेश देगा. शिकायत अधिकारी और संपर्क अधिकारी “समान अवसर और भेदभाव विरोधी नीति” के संबंध में उचित आवास अनुरोधों के प्रथम स्तर के समीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. उचित आवास के अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्य विविधता अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

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