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tata-steel-covid-19-new-guideline-टाटा स्टील में कोरोना को लेकर नये नियम बनाये गये, कर्मचारियों को अब 14 के बजाय 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन, यात्रा करने वालों के लिए नियम कड़े, जानें क्या है नया गाइडलाइन

जमशेदपुर : टाटा स्टील में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नये नियम बना दिये गये है. कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए नये नियमावली लागू कर दी गयी है. इसके तहत पहले कर्माचरियों को कोरोना पोजिटिव होने के बाद 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाता था, जिसको 10 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया. जो कर्मचारी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना पोजिटिव पाया जाता है तो उनको 11वां दिन जेनरल शिफ्ट में उक्त कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन करना है. टाटा स्टील में अगर कोई व्यक्ति रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग में नेगेटिव पाया जाता है तो 15वां दिन के बाद और 13 दिन तक कर्मचारियों या उनके परिवार को क्वारंटीन में रहना पड़ता था, यानी कुल 29 दिनों तक कर्मचारी और उनके परिवार को क्वारंटीन में रहना पड़ता था, लेकिन अब कर्मचारियों को रैपिड एंटीजेन टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद 11 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद सिर्फ 6 दिन तक और क्वारंटीन में रहना होगा और 18वें दिन उक्त कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है. अगर कोई कर्मचारी रैपिड टेस्ट में 15वें दिन पोजिटिव आ जाता है तो उक्त कर्मचारी को हर चार दिन में रैपिड टेस्ट कराना होता था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है. रैपिड टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति 11वें दिन पोजिटिव पाया जाता है तो होम आइसोलेशन में उक्त कर्मचारी को रहना पड़ेगा और वे हर चार दिन में रैपिड टेस्ट करायेंगे. अगर उक्त कर्मचारी नेगेटिव आ जाता है तो होम आइसोलेशन में एक सप्ताह रहना होगा और उनको ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेश़ देकर ड्यूटी ज्वाइन करना होगा. अगर कोई कर्मचारी ए-सिम्प्टोमैटिक (कम लक्षण) कहीं भी कोरोना पोजिटिव पाये जाते है तो उनको फिर से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी जबकि पहले टीएमएच में टेस्ट कराने के बाद उनको क्वारंटीन में रहना पड़ता था. अगर कोई कर्मचारी कोरोना पोजिटिव के संपर्क मेंम रहता है तो उसको अपना पहला टेस्ट आरटीपीसीआर के जरिये कराना होगा जबकि सातवें दिन रैपिड टेस्ट कराना होगा. अगर दोनों टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनको 14 दिन घर पर ही क्वारंटीन में रहना होगा. यह नियम पहले भी था और उसको बरकरार रखा गया है. अगर कोई कर्मचारी काम के स्थल में कोरोना पोजिटिव के संपर्क में आ गये और सातवें दिन रैपिड टेस्ट में पोजिटिव होते है तो उनको हर 4 दिन में अपना टेस्ट कराना होगा, जब तक कि वे नेगेटिव नहीं आये. इसके बाद उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा.

कोविड-19 को लेकर इन सारे नये नियमें को तहत कर्मचारियों को काम करना होगा :

  1. सभी कोविड-19 के लक्षण वाले कर्मचारियों को खुद टीएमएच के आइसोलेशन रुम जाना होगा, जहां उनको खुद जाकर टेस्ट कराना होगा.
  2. अगर कोई व्यक्ति बाहर से झारखंड आता है तो उनको और उनके परिवार को आने के बाद रैपिड टेस्ट कराना होगा. अगर नेगेटिव भी होते है तो उनको 14 दिन अपने परिवार के साथ होम क्वारंटीन में रहना है. कर्मचािरयों को फिर से 14 दिन के बाद ज्वाइन करना है.
  3. अगर कोई ए-सिम्पटोमैटिक है, जो यात्रा किये है और रैपिड टेस्ट में पोजिटिव होतै है तो उनको 10 दिनों तक घर में ही आइसोलेट रहना है और 11 वें दिन फिर से टेस्ट कराना है. अगर वे 11वें दिन नेगेटिव पाये जाते है तो उनको और 6 दिन तक घर पर ही क्वारंटीन में रहना है, जिसके ब ाद वे 17 वें दिन रैपिड टेस्ट कराकर फिर से कंपनी में ज्वाइन करना है.
  4. यात्रा करने वाले सारे कर्मचारी और उनके परिवार के लोग अगर झारखंड में वापस आते है और 48 घंटे पहले कोई टेस्ट हुआ था और वे नेगेटिव पाये गये थे, उनको भी 14 दिन तक घर पर ही क्वारंटीन में रहना होगा.
  5. अगर कोई ट्रैवल करने के बाद आता है तो उनको हर हाल में होम क्वारंटीन में ही रहना होगा, चाहे वे या उनका परिवार कोरोना पोजिटिव हो या नेगेटिव हो.
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