जमशेदपुर : टाटा स्टील कोरोना को लेकर अंतरराज्यीय यात्रा करने वालों के लिए नया नियम लागू कर दिया है. अनलॉक और कोरोना वैक्सीन को देखते हुए यह बदलाव लागू किया गया है. इसके तहत यह तय किया गया है कि अब कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा. पहले 72 घंटे से ज्यादा बाहर रहने वाले लोगों को टेस्ट कराना अनिवार्य था. अगर कोई कर्मचारी खुद अंतरराज्यीय निजी या बिजनेस का दौरा करता है तो उसमें बदलाव किया गया है. अगर कोई कर्मचारी नेगेटिव होता है तो उसके किसी भी परिवार रके सदस्यों का टेस्टिंग जरूरी नहीं है. अगर कोई कर्मचारी पोजिटिव आ जाता है तो उसके पूरा परिवार को कोरोना टेस्ट कराया जायेगा, जिसका सारा खर्च कंपनी वहन करेगी. अगर कोई कर्मचारी चाहे तो अपने तरफ से पैसे देकर टेस्टिंग करा सकता है. कर्मचारियों का टेस्टिंग आरटीपीसीआर या ट्रूनेट मशीन के जरिये ही होगा. इसके तहत ट्रैवल डिक्लरेशन देने की जो प्रक्रिया है, उसको जारी रखी गयी है. अगर कोई साथ का व्यक्ति है तो वो अंतरराज्यीय या अंतरदेशीय दौरा करता है तो उसका भी टेस्टिंग होना अनिवार्य है. अगर कोई व्यक्ति अपना टेस्टिंग 72 घंटे के पहले कराया है और वह नेगेटिव होता है तो उसको फिर से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी. इसके तहत सारा कोरोना टेस्ट जीटी 4 हॉस्टल में होगा. इसके तहत यह कहा गया है कि कोरोना की जांच को लेकर खुद कर्मचारी और उनके परिवार सतर्क रहे और लगातार टीएमएच से लेकर तमाम नजदीकी सेंटर से संपर्क में रहे.
tata-steel-covid-19-norms-changed-टाटा स्टील ने कोरोना जांच के लिए नियमों को बदला, टेस्टिंग को लेकर अब ये कदम कर्मचारियों और उनके परिजनों को उठाना होगा
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