जमशेदपुर : टाटा स्टील ने कंपनी से इस्तीफा देने के नियमों में नया बदलाव किया है. इस्तीफा देने को लेकर जो नोटिस का वक्त होता है, उस नोटिस के वक्त को लेकर भी एक जून से बदलाव किया गया है. यह नया नियम टाटा स्टील के स्थायी कर्मचारियों और टाटा स्टील से सीधे कांट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों के लिए लागू होगा. जेबी ए/बी लेवल के लिए यह नियम लागू होगा. नये नियम के तहत टाटा स्टील में जेबी ए/बी लेवल के कर्मचारी या पदाधिकारी कंपनी से अलग होना चाहते है तो उनको 90 दिनों के पहले नोटिस देना होगा. बशर्तें कि जब ऐसा कर्मचारी इस्तीफा का नोटिस देता है तो प्रबंधन नोटिस की शेष अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का भुगतान करके तत्काल प्रभाव से या उक्त नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार कर सकती है. टाटा स्टील की वीपी एचआरएम अतरई सान्याल के हस्ताक्षर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि अगर जेबी ए/बी लेवल का कोई कर्मचारी, जो इन संशोधित नियमों के तहत नोटिस देने के लिए बाध्य है, कंपनी की सेवाओं को 90 दिनों की उचित सूचना दिये बिना छोड़ देता है तो कर्मचारी कंपनी को उसके सैलेरी के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जो बाध्यता होगी. इसके अलावा इस्तीफा या कंपनी से अलग होने के अन्य सभी नियम जैसा पहले से लागू है, वह लागू रहेगी और अपरिवर्तित है.