जमशेदपुर : टाटा स्टील और टाटा समूह किसी भी हाल में अनैतिक कार्यों को अपने संस्थानों में बरदाश्त नहीं करती है. सेक्सुअल हरासमेंट (यौन उत्पीड़न) के मामले में टाटा स्टील ने एक बार फिर से अपने गाइडलाइन को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी किया है. इसके तहत यह भी निर्देश जारी किया गया … tata-steel-sexual-prevention-टाटा स्टील के एमडी ने कंपनी परिसर और उससे जुड़े लोगों के लिए बनाया यौन उत्पीड़न के लिए नया सख्त कानून, किसी भी हाल में इस तरह के वारदात बरदाश्त नहीं, शिकायत सही पाया गया तो नौकरी जायेगी कर्मचारी की, अगर शिकायत गलत मिला तो शिकायतकर्ता पर ही गिरेगी गाज, जानें क्या है नया सरकुलर में, क्या है कंपनी के यौन उत्पीड़न नियम के दायरे में को पढ़ना जारी रखें
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