जमशेदपुर : एनसीएलटी की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश अशोक भूषण, चेयरमैन और सदस्य श्रीशा मेरला में टायो कर्मचारियों द्वारा एनसीएलटी द्वारा कर्मचारियों को पीएफ का भुगतान करने के लिए 11.02.2022 को पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील संख्या 457/2022 की सुनवाई हुई. एनसीएलएटी ने टायो कर्मचारियों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव को सुनने के पश्चात कहा कि एनसीएलटी ने अपने 11.02.2022 के आदेश के पाराग्राफ 6, 11 में साफ शब्दों में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और कॉरपोरेट डेटर, टायो रोल्स लिमिटेड को कर्मचारियों को पीएफ भुगतान करने को कहा है. बेंच ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अधिवक्ता, जो बेंच में सुनवाई के दौरान मौजूद थे, को तत्काल पीएफ राशि का 75% का भुगतान करने को कहा. कर्मचारियों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा बेंच का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने पर कि एनसीएलटी ने अपने 11.02.2022 के आदेश के पैराग्राफ 5 में त्रुटिपूर्ण ढंग से यह कहा है कि दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की अवहेलना करता है जबकि कर्मचारियों ने एनसीएलटी में दायर अपने आवेदन में न तो ऐसी कोई याचना की थी न ही उनके अधिवक्ता ने इस प्रसंग पर कोई बहस की थी. एनसीएलएटी की बेंच ने एनसीएलटी के 11.02.2022 के आदेश से त्रुटिपूर्ण पाराग्राफ 5 को निरस्त कर दिया. ज्ञातव्य है कि एनसीएलटी ने 11.02.2022 के आदेश द्वारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और टायो रोल्स लिमिटेड के निलंबित बोर्ड को कहा था कि वे टायो के कर्मचारियों को उनके पीएफ का तत्काल भुगतान करे परंतु रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कर्मचारियों से कहा था कि एनसीएलटी के 11.02.2022 के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि कितना पीएफ का भुगतान करना है. कर्मचारियों के तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और कंपनी सचिव सुहिता मुखोपाध्याय ने गुरुवार की बहस में हिस्सा लिया. एनसीएलएटी के आज के आदेश के बाद टायो कर्मचारियों के प्रतिनिधि अजय शर्मा ने कहा कि अब अगर एक सप्ताह के अंदर टायो के निलंबित बोर्ड और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने पीएफ के 75% का भुगतान नहीं किया तो वे निलंबित बोर्ड और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे.