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jamshedpur-big-news-जमशेदपुर में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट, शनिवार शाम 3 बजे से रविवार शाम 7 बजे तक बंद रहेंगे सब्जी बाजार, 27 घंटे तक का सब्जी बाजार में लॉकडाउन लगा, बाजारों का होगा सैनिटाइजेशन, कंपनियों की होगी जांच

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जमशेदपुर : जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच जमशेदपुर के डीसी ने अहम कदम उठाये है. जमशेदपुर के डीसी रविशंकर शुक्ला द्वारा निदेशित किया गया है कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत तीनों नगर निकाय (मानगो, जमशेदपुर अक्षेस और जुगसलाई नगर पर्षद) में सभी सब्जी बाजार रविवार को पूर्णत: बंद रहेंगे. वहीं शनिवार को शाम 3 बजे तक दुकानदार अपना दुकान लगा सकेंगे. कोरोना वायरस संक्रमण रोकथआम के मद्देनजर शनिवार अपराह्न 3 बजे से रविवार शाम 7 बजे तक बाजार खाली रखना है, इस दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा. उपायुक्त द्वारा नगर निकाय क्षेत्र के सभी इंसिडेंट कमांडर एवं नगर निकाय पदाधिकारी को सैनिटाइजेशन कार्य के सफल संपादन की जिम्मेदारी दी गई है ताकि संभाव्य कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम लगाया जा सके. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत बाजार बंद रखते हुए प्रत्येक सप्ताह सैनिटाइजेशन कार्य कराने का निर्देश दिया गया है ताकि आम जनता को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके.

औद्योगिक प्रतिष्ठान व कारखानों में चलाया जाएगा व्यापक जांच अभियान, कोरोना के मद्देनजर सुरक्षात्मक उपायों की उपलब्धता की होगी जांच
जमशेदपुर के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर अगले दो दिन औद्योगिक प्रतिष्ठान/कारखानों में व्यापक जांच अभियान चलाया जाना है. उपायुक्त ने कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से लगातार कोरोना संक्रमित के मामले सामने आने के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है जिसमें सुरक्षात्मक उपायों के उपलब्धता की जांच की जाएगी. अपर उपायुक्त, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, इंसिडेंट कमांडर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर तथा अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर यह जांच अभियान चलाया जाएगा जिसमें कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध कॉमन फैसिलिटिज की भी जांच की जाएगी. इस अभियान के दौरान कर्मचारियों द्वारा मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता आदि जांच की जाएगी. इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर उचित सुरक्षात्मक अपनाये जा रहे हैं या नहीं, वहीं जिन प्रतिष्ठानों द्वारा इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा, उन पर डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

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