जमशेदपुर: झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति व परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत विभाग ने कहा है कि निजी अस्पतालों में बिना परमिशन (इजाजत) के ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है. सरकार ने कहा कि एंटीजन टेस्ट के लिए आईसीएमआर के गाइडलाइन के आधार पर ही केवल चिन्हित अस्पतालो को परमिशन दी गयी है. उन अस्पतालों को परमिशन दी गयी है जिनके पास एनएबीएल या एनएबीएच एक्रिडेशन प्राप्त है. सरकार ने कहा कि टाटा मेन हास्पिटल (टीएमएच), टाटा मोटर्स अस्पताल जमशेदपुर, मेदांता अस्पताल रांची, राज अस्पताल रांची, सेंटेविटा अस्पताल रांची, और ब्रह्रानंद नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, सरायकेला- खरसावां को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति है. कहा गया है कि निजी अस्पतालों में बैगर अनुमति के रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाना नियम के विरुद्ध है. जो अस्पताल आईसीएमआर के गाइड लाइन का अक्षरश: पालन करेंगे उन्हें ही एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति है. जिसमें टेस्ट के क्रम में आरटीपीसीआर एप से सैंपल कलेक्ट करना, सभी प्रकार के रिजल्ट को सीवीवी पोर्टल पर अपलोड करना, रिजल्ट का आईसीएमआर कोड जेनेरेट करना, एंव सभी जांच की सूचना संबंधित जिले के सिविल सर्जन तथा स्टेट आईडीएसपी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे. वैसे निजी अस्पताल जिन्हें परमिशन नहीं दी गयी है वो किसी भी परिस्थिति में रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं करेंगे. अगर निजी अस्पतालों के द्वारा नियमों का पालन नही किया जाता है तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
jamshedpur-rapid-antigen-test-जमशेदपुर समेत झारखंड के कई अस्पताल एंटीजेन टेस्ट के लिए अधीकृत, इस सूची से अलग अस्पतालों या नर्सिंग होम में किसी ने टेस्ट किया तो होगी कार्रवाई, जानें कौन है अधीकृत, जो कर सकता है कोरोना एंटीजेन टेस्ट
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