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jharkhand-lockdown-returns-झारखंड में कुछ घंटे बाद लग जायेगा शर्तों के साथ ”लॉकडाउन”, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने सभी जिले के उपायुक्त को दिये यह निर्देश, जानें क्या-क्या खोलने और बंद रखने के लिए आयी है सख्ती के आदेश

राशिफल

रांची : झारखंड में कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया है. हालांकि, इसमें कई सेवाएं खुली रखी गयी है. कई सेवाओं को बंद रखा गया है तो कई शर्तों को लागू किया गया है. जो दुकानें या प्रतिष्ठान को खोलने की इजाजत होगी, वह रात 8 बजे तक ही खुलेगी, यह तय कर दिया गया है. इसके संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिले के उपायुक्त को यह आदेश जारी कर दिया कि किस तरह काम करना है. इसके तहत कहा गया है कि जो बंद करने की सूची में है, वह हर हाल में बंद रहेगा. जो खुलने की सूची में है, वह रात 8 बजे तक खुला रहेगा और रात 8 बजे तक सिर्फ दुकान और प्रतिष्ठान ही बंद रहेंगे. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता, ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य, निर्माण कार्य जारी रहेंगे. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. साथ ही दुकान, रेस्टोरेंट्स से टेक अवे भी प्रतिबंधित है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक वस्तुएं ग्रॉसरी एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकान मीट शॉप, खुले रहेंगे लेकिन दुकानों पर जमावड़ा नहीं लगाना है. व्यक्ति दुकान आकर सामान नहीं खरीद सकते. इन दुकानों द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन के लिए अलग-अलग जोन में हर जिला को बांटा गया है. प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं. साथ ही इंसिडेंट कमांडर 2 दिन तक लगातार अभियान चलाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे. कपड़े गारमेंट्स की दुकान बिल्कुल बंद रहेंगे. कपड़ा, जूता और ज्वैलरी, सैलून तथा स्पोर्ट्स दुकान बंद रहेंगे. मिठाई की दुकान पर कोई भी कुर्सी या बैठने की चीज नहीं रहेंगी. कोई भी ग्राहक मिठाई की दुकान से सामग्री की खरीदारी नहीं कर सकते हैं. होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा परन्तु टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी. सभी रेस्टोरेंट और होटलों में टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी बल्कि होम डिलीवरी की व्यवस्था केवल जारी रहेगी. रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाने की व्यवस्था और टेक अवे की कोई भी व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी. सभी ग्रोसरी शॉप द्वारा ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिकता देंगे. अगर वह अपने दुकान से सामान बेचते हैं तो सोशल डिस्टेनसिंग का अनुपालन करते हुए 5 से ज्यादा से लोग खड़े नहीं रह सकते हैं. सभी बार बंद रहेंगे. लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगे. सभी किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेगी. लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीजें खुली रहेंगी. छूट दी गयी सूची के बाहर की चीजें बंद रहेंगी. (नीचे दिये गये सूची से जुड़े सारे वाहन की गतिविधियां या मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी) : (नीचे पूरी सूची देखें क्या छूट है क्या रहेगी पाबंदी)
=स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकान, हेल्थ केयरय, मेडिकल इक्वीपमेंट की दुकानें
=सरकारी राशन की दुकानें (पीडीएस)
=सभी तरह के राशन व एफएमसीजी (टूथपेस्ट, चॉकलेट, बिस्कूट की दुकानें) से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी.
=फल, सब्जी, अनाज, दूध, दूध से बनी चीजें, पशु आहार और खाने के सामान, मिठाई समेत सारे होलसेल, रिटेल, सड़कों पर ठेला लगाकर बेचने वाले ये सारी चीजें बेच सकेंगे
=होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी
=सभी हाईवे के ढाबा खुले रहेंगे
=सामानों की लोडिंग व अनलोडिंग होती रहेगी. इसके ट्रांस्पोर्टेशन की इजाजत होगी
=कृषि से जुड़ी सारी चीजों को संचालित किया जा सकेगा. खेती से जुड़े सारे दुकान और सारे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
=सभी तरह के उद्योग और माइनिंग गतिविधियां संचालित होती रहेगी
=सभी तरह के निर्माण कार्य (मनरेगा समेत) संचालित होती रहेंगी. इससे जुड़े सारी दुकानें खुली रहेंगी यानी निर्माण कार्य से जुड़ी सारी दुकानें खुली रहेंगी.
=इ-कॉमर्स का संचालन हो सकेगा
=जानवरों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी
=शराब दुकानें खुली रहेंगी
=गाड़ियों के रिपेयरिंग सेंटर खुले रहेंगे
=सारे कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे
=सभी तरह के भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़े उपक्रम खुली रहेंगी.
=सभी बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर के सारे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
=राज्य सरकार के स्वास्थ्य, जेल, आपात विभाग, पेयजल, स्वच्छता विभाग, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, गृह विबाग से जुड़े तमाम विभाग खुले रहेंगे. डीसी ऑफिस, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ और सीडीपीओ ऑवफिस, पंचायत ऑफिस खुले रहेंगे
=प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
=कूरियर सेवाए चलेंगी
=सुरक्षा एजेंसियां संचालित होंगी
=टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं शुरू रहेगी
=वैसे ऑफिस, जिसको डीसी चाहते है कि उसका खोलना अनिवार्य है तो वे उसकी इजाजत दे सकते है.
ये रहेगी पाबंदियां :

=सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन कोई श्रद्धालु नहीं होंगे.
=सभी तरह के कार्यक्रम, जिसमें पांच लोग से ज्यादा होंगे, उसकी इजाजत नहीं होगी. सिर्फ शादी समारोह और श्राद्ध भोज से संबंधित =आयोजनों को इजाजत होगी, जिसमें 50 लोग शामिल हो सकते है.
=सभी तरह के कॉलेज, कोचिंग क्लास, स्कूल समेत तमाम शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी. सिर्फ ऑनलाइन क्लास संचालित किये जा सकेंगे
=सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी होगी
=सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी है.
=सभी आइसीडीएस सेंटर को बंद कर दिया गया है. सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सबको राशन घरों तक पहुंचाया जायेगा.
=सभी मेला व प्रदर्शनी पर पाबंदी होगी
=सभी मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद होंगे
=सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क को बंद किया गया है.
=सभी बैंक्वेट हॉल में सिर्फ शादी समारोह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम निर्धारित कोरोना के नियमों के तहत कराये जायेंगे.
=हवाई और रेल यात्रा करने वालों को निजी आइडेंटिटी से जाने दी जायेगी
=बिना मास्क के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी
=मधुपुर चुनाव से संबंधित कार्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में होंगे.
यह राज्य सरकार के आदेश, जो सबको अनुपालन करना है :
=फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आने जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा
=सोशल डिस्टेंस में चलना है.
=कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी
=65 साल से ऊपर और दस साल से नीचे के लोगों को घर से निकलने पर मनाही की गयी है.
=लोगों से मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतू डाउनलोड कराना अनिवार्य है.
=किसी तरह के आयोजन में यह गाइडलाइन रहेगा
=आयोजक थर्मल स्कैनिंग करेंगे और हैंड वाश और सैनिटाइजर का व्यवस्था जुटान वाले स्थान पर करेंगे
=आयोजक ऐसे चेयर लगायेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे
=सबको आपस में दूर रहकर ही सारे आयोजन करना है.
=फेस मास्क लगाना अनिवार्य है.
=अगर कोई आयोजन है, तो वह सैनिटाइज्ड होना जरूरी है.
=आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ए-सिम्पटोमैटिक लोग उसमें शामिल नहीं हो
=आयोजन स्थल पर लोगों से अपील होते रहे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहे और हैंड सैनिटाइज करते रहे.
दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है
=दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम इंट्री प्वाइंट पर होना चाहिए
=दुकान में उतने ही लोग अंदर जायेंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके
=सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है.
=दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबुल, काउंटर समेत अन्य स्थानों का बराबर सैनिटाइज करते रहने को कहा गया है.
=अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार है तो उसको ड्यूटी नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
=अगर किसी भी खरीददार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी और उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं लेने को कहा जाये
कंटेनमेंट जोन के लिए यह नियम लागू होगा :
=भारत सरकार के 23 मार्च को जारी आदेश लागू होंगे
=परीक्षा के लिए पर्याप्त दस्तावेज व एडमिट कार्ड दिखाने पर निकलने की छूट होगी
=पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को भारत सरकार के आदेश के मुताबिक संचालित किये जा सकेंगे
=होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सेवाएं एसओपी के तहत संचालित होंगी
=सभी तरह के घरेलू उड़ान संचालित हो सकेंगे
=सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी
=सभी यात्री को एसओपी का पालन करना होगा
=शॉपिंग मॉल में तमाम गाइडलाइन का पालन होगा
=सभी दफ्तर में भी इसके एसओपी का पालन होगा
=धार्मिक स्थलों पर एसओपी पालन होगा
=राज्य सरकार की इजाजत के तहत ही कदम उठाये जायेंगे
=नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर केस दर्ज होगा
ये सारी दुकानें बंद रहेंगी
=प्लास्टिक से जुड़े सामान
=कपड़े दुकान
=लेडीज कार्नर व कॉस्मेटिक आइटम
=ब्यूटी पार्लर
=खाने के सारे होटल, जो बैठाकर खिलाते है, पार्सल की इजाजत होगी
=सभी तरह के बार, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें व अन्य.

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