jamshedpur-big-news-तीन करोड़ की रंगदारी व झाड़ग्राम के युवक की हत्या मामले में घाटशिला के रेलवे ठेकेदार अशोक शर्मा सहित तीन को आजीवन कारावास, पत्नी को राहत

राशिफल

जमशेदपुर : झाड़ग्राम के बहुचर्चित सौरभ अग्रवाल उर्फ रॉकी की तीन करोड़ के रंगदारी के बहुचर्चित मर्डर केस में पूर्वी मिदनापुर जिला अदालत ने आरोपी घाटशिला के रेलवे ठेकेदार अशोक शर्मा सहित तीन लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है. वहीं एक अन्य आरोपी को सात साल की सजा दी गई है. अदालत ने मामले में गत बुधवार को चारों को दोषी पाया था. मिदनापुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश ने जिन चारों को दोषी पाया था उनमें अशोक शर्मा, सुमीन शर्मा, टोटोन राणा और दिनेश शर्मा शामिल हैं. अदालत ने अशोक व सुमीत को भारतीय दंड संहिता की धारा 37 ए अपहरण, 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने और 129 के तहत दोषी पाया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने ठेकेदार अशोक शर्मा की पत्नी पूनम शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. उल्लेखनीय है कि सौरभ अग्रवाल की हत्या तीर करोड़ की फिरौती के लिए कर दी गई थी.

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