जमशेदपुर : जमशेदपुर के उलीडीह थाना अंतर्गत डिमना रोड शंकोसाई रोड नंबर 5 के पास बाइक सवार दो युवकों ने राह चल रहे कमलजीत सिंह से मोबाइल की छिनतई कर मौके से फरार हो गए. इधर कमलजीत का मोबाइल छीनने के बाद युवकों ने थोड़े दूरी पर ही ऑटो चालक रवि भुईयां से भी मोबाइल की छिनतई की. घटना के बाद दोनों ने थाने में लिखित शिकायत की है. (अगली खबर नीचे पढ़ें)
अपहरण करने के मामले में युवक दोषी करार, 24 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 10 अनुज कुमार की अदालत ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में आरोपी सुनील पात्रों को दोषी पाया गया है. सुनील के खिलाफ बागबेड़ा थाना में साल 2015 में आईपीसी कि धारा 363, 366 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने मामले कि सुनवाई करते हुए सुनील को धारा 366 और 367 के तहत दोषी पाया है. इस मामले के सुनील को 24 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल द्वारा बहस किया गया. (अगली खबर नीचे पढ़ें)
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना
जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 5 सह स्पेशल पोस्को कोर्ट की ओर से एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दुबराज मर्डी उर्फ बालटा को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इस मामले में दुबराज को न्यायालय में दोषी पाया गया था. दुबराज के खिलाफ श्यामसुंदरपुर थाना में साल 2018 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामले दर्ज था. इस वाद में अभियोजन कार्य का संचालन स्पेशल पोक्सो सह अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने किया.