जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी के बहुचर्चित दुष्कर्म के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले में सोमवार को ही पीड़ित पक्ष की वकील ममता सिंह की बहस पूरी हो गयी थी, जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. इस मामले में अधिवक्ता ममता सिंह की दलीलों को एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सही मानते हुए तीन आरोपी इंद्रपाल सिंह सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत को दोषी करार दिया है. 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत उन सारे लोगों को दोषी पाया गया है. 22 जनवरी को कोर्ट यह फैसला सुनायेगी कि उनको क्या सजा मिलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष यानी सरकार की ओर से पीपी अवधेश सिंह ने मजबूती से केस की पीड़िता का पक्ष रखा जबकि पीड़ित की वकील ममता सिंह ने भी मामले में पक्ष रखा था. वकील ममता सिंह ने बताया कि वे चाहती है कि अधिकतम सजा सभी आरोपियों को सुनायी जाये. इसके तहत 376 डी एक्ट में 20 साल से उम्र उम्रकैद तक की सजा हो सकती है जबकि पोक्सो एक्ट 6 में फांसी तक की सजा हो सकती है. हालांकि, कोर्ट को 22 जनवरी को इस पर फैसला लेना है. जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से इस पर अपना फैसला सुनाया. इस कांड के नामजद आरोपी इंद्रपाल सिंह सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत को पहले सजा सुना दी गयी है. ये तीन ही इस मामले में नामजद थे. बाद में उसमें कई नाम और जुड़े थे, जिसमें पुलिस के पदाधिकारी और रसूखदार राजनीतिज्ञ लोग भी थे. 22 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाने को कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुका था, जिसका मामला अलग से चलता रहेगा. इस मामले में धारा 319 के तहत सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक को भी आरोपी बनाया गया है. इस मामले में एक डीएसपी है अजय केरकेट्टा, जो हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है जबकि इस कांड में तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी भी है. सबके खिलाफ केस चल रहा है, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया गया है. इस मामले में राजनीतिज्ञ भी शामिल है, जिन पर अलग से सुनवाई चलती रहेगी. इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिये जाने के बाद वैसे 22 रसूखदारों के भी हलक सूख गये है और वे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गये है.
ये है मामला
मानगो सहारा सिटी की एक नाबालिग ने मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने बताया था कि बच्ची के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया है. वही दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया. वीडियो दिखाकर डरा-धमका कर बच्ची के साथ देह व्यापार कराया गया. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हालांकि श्रीकांत महतो को कोर्ट से जमानत मिल गयी. इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो फिलहाल घाघीडीह जेल में हैं. इस मामले में पीड़िता ने बाद में पुलिस को बताया था कि एमजीएम थाना में तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी और डीएसपी अजय केरकेट्टा ने भी दुष्कर्म किया था. इसके अलावा शहर में कई स्थानों पर कई लोगों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया.