जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा थाना में 2009 में मकान की खरीद बिक्री को लेकर 11 लाख की धोखाधड़ी करने के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एसडीजेएम बीसी चटर्जी की अदालत ने तीन आरोपियों को ढाई साल की सजा सुनाई और पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्त केएम सिंह ने तत्काल जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी, जिस पर एसडीजीएम ने 30 दिनों की प्रोविजनल जमानत मंजूर कर ली. अदालत के फैसले से असंतुष्ट आरोपी अब इस मामले को जिला कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है. कदमा थाना में राम कुमार राय ने विश्वासघात का मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि तीनों आरोपियों क्रमश: विमला देवी, विशाल कुमार, संतोष और देवचंद्र प्रसाद से 11 लाख में मकान का सौदा किया था. पूरी राशि देने के बाद भी उन्हें दखल नहीं दिया गया तो अदालत में हुए एकरारनामा के आधार पर उन्होंने थाना में केस दर्ज कराया था.