जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने शादी का झांसा देकर आदिवासी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और शादी से इंकार करने वाले सुनील कुमार प्रसाद को एडीजे-वन कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में पीड़िता ने सुनिल पर जाति सूचक अपशब्द कहे जाने का आरोप भी लगाया था. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी. इस संबंध में पीड़ित लड़की ने परसुडीह थाना में सुनिल के खिलाफ एक मई 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी. घटना 2015 की है. मामले में बताया था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था. सुनिल शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था. सुनिल ने अपने दोस्त के घर गदड़ा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया था. शादी की बात बोलने पर आदिवासी – जंगली अपशब्द बोलकर गाली-गलौज करते हुए शादी से इंकार कर दिया था.