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jamshedpur-court-ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह हत्याकांड में 22 नवंबर को अदालत करेगी अखिलेश सिंह को लेकर फैसला, आर्म्स एक्ट में प्रतिद्वंदी सुधीर दूबे को मिली जमानत

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ब्लू शर्ट में अखिलेश सिंह और काला शर्ट में बंदूक के साथ सुधीर दुबे.

जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की हत्या करने के मामले में अदालत में 22 नवंबर को सुनवाई होनी है. यह सुनवाई एडीजे 1 कुमार दिनेश की अदालत में होनी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विषेश लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बहस पूरी कर ली है अब बचाव पक्ष की ओर से बहस होनी बाकी है. इस मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह और हरीश सिंह समेत सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था जिसमें सोनू सिंह उर्फ विक्की, विनोद सिंह उर्फ मोगली, संजय जोजो, पंकज सिंह, अजय यादव, अविनाश श्रीवास्तव शामिल है. इस मामले में सीतारामडेरा थाना में तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए थे. बता दे कि 30 नवंबर को जमशेदपुर कोर्ट परिसर के जिला बार एसोसिएशन के तीसरी मंजिल पर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मौके वारदात पर मोगली एवं सोनू सिंह और विनोद सिंह पकड़े गए थे. अदालत ने हत्या से प्रयुक्त हथियार मामले में सोनू सिंह एवं विनोद सिंह उर्फ मोगली को तीन-तीन साल की सजा अदालत सुना चुकी है. अखिलेश सिंह दुमका जेल में बंद है जबकि हरीश सिंह मामले में जमानत पर है. वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर सुधीर दुबे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश नलिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में जमानत दे दी है. मामला उलीडीह थाना क्षेत्र से जुड़ा है. उलीडीह से सागर प्रसाद को पुलिस ने पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सागर ने पुलिस को बताया था कि सुधीर दुबे ने उसे दी थी. वह हथियार का भय दिखाकर सुधीर दुबे के नाम पर रंगदारी वसूलता था.

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