जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले (जमशेदपुर) के कोर्ट ने पटमदा में पत्नी को मौत के घाट उतारने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. वर्ष 2017 में पटमदा के बनतोरिया खड़िया सबर टोला की रहने वाली पत्नी की हत्या उसके प ति दासु सबर ने डंडे से पीट-पीटकर कर दी थी. हत्या की वजह थी कि पति को यह शक था कि उसकी पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ अवैध संबंध है. पुलिस के समक्ष उसने खुद सरेंडर कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने दासू सबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में करीब चार लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद जमशेदपुर न्यायालय ने पति को आजीवन कारावार और पांच हजार रुपये जुर्माना लगा दिया है.