जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने सीतारामडेरा थानांतर्गत भुइयांडीह स्लैग रोड में हुई फायरिंग मामले में कुख्यात अखिलेश सिंह गिरोह के गुर्गे आयुष कुमार चौहान की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिन्हा की अदालत में बुधवखार को सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी अधिवक्ता जयप्रकाश ने जमानत देने का विरोध किया, जिसके बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. इस दौरान सरकारी वकील जयप्रकाश ने कहा कि आरोपी गैंगवार में शामिल था और घायल भी था. आपको बता दें कि 30 अप्रैल को अखिलेश सिंह गिरोह के कंहैया सिंह और उनके साथियों के साथ विरोधी गैंग सुधीर दुबे गिरोह के बीच गैंगवार हो गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गये थे. इसमें एक घायल आयुष चौहान भी था, जो कंहैया सिंह का परिजन भई है. इस मामले में करीब 30 लोगों को दोनों गिरोह से पुलिस ने जेल भेजा था, जिसमें से कई आरोपियों को जमानत भी मिल गयी. इस मामले में अखिलेश सिंह गिरोह के आयुष चौहान, कल्लू राय और कंहैया सिंह जेल में बंद है जबकि मुख्य शूटर हरीश सिंह फरार है. इस मामले का आरोपी सुधीर दुबे भी फराररबताया जा रहा है. वैसे खुद गैंगस्टर अखिलेश सिंह जेल में बंद है.
दूसरी ओर, परसुडीह सरजामदा निवासी अविनाश कुमार सिंह की जमानत याचिका को एडीजे पांच सुभाष की अदालत ने खारिज कर दी. अविनाश पर तड़ीपार रहते हुए अवैध पिस्तौल के साथ अपराध करनेका आरोप था. उसको 30 सितंबर को परसुडीह पुलिस ने अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसके साथ विशाल सिंह को भी जेल भेजा गया था, जिसको बारीगोड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से पिस्तौल बरामद किया गया था. अविनाश पर कई आपराधिक मुकदमा दयर है. बताया जाता है कि गोविंदपुर के बारीगोड़ा में 2016 में जमीन कारोबारी संजीव सिंह की हत्या हुई थी, जिसका भतीजा अविनाश सिंह हैह. उसने अपने चचा की हत्या का बदला लेने के लिए चितुर सिंह सरदार पर 2018 में फायरिंग कर दी थी.
jamshedpur-court-news-कुख्यात अखिलेश सिंह के गुर्गे की जमानत याचिका खारिज, परसुडीह से तड़ीपार होने के बावजूद पिस्तौल लेकर घुमने वाले अविनाश की भी जमानत अर्जी खारिज, जानें दोनों के मामले
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