जमशेदपुर : जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत लुका रोड निवासी शमा परवीन द्वारा अपने ही दो बच्चे 4 वर्षीय काशिफ उमर और 2 वर्षीय शार्क उमर की हत्या करने के मामले में एडीजे 9 शेषनाथ सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने शमा परवीन पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. 9 जुलाई को आखरी सुनवाई के बाद न्यायलय ने शुक्रवार को शमा परवीन को दोषी करार दिया था. शनिवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई. फिलहाल शमा परवीन घाघीडीह जेल में बंद है. बता दे कि 20 मई 2013 को शमा परवीन अपने दोनो बच्चों को मायके लेकर जाने की बात पर घर से निकली थी. दूसरे दिन शमा के पति मो रकीब को जानकारी मिली कि उनकी पत्नी घर के पास ही सड़क पर बैठी है. थोड़ी देर बाद किसी ने बताया कि पास ही नाले में उनके दोनो बेटों का शव पड़ा हुआ है. जांच में पता चला था कि उनकी पत्नी शमा परवीन का किसी मंजूर नामक युवक से प्रेम संबंध है. दोनो शादी करना चाहते थे जिसके लिए दोनो बच्चों की शमा परवीन ने हत्या कर दी. इस मामले में मो रकीब के बयान पर साकची थाना में मामला दर्ज कराया गया था.