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jamshedpur-court-बर्मामाइंस में ट्रांस्पोर्टर दीनानाथ की हत्या मामले में आया फैसला, बृजमोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा

राशिफल

दीनानाथ की हत्या की फाइल तस्वीर.

जमशेदपुर : जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में ट्रांस्पोर्टर दीनानाथ प्रसाद की हत्या के मामले के आरोपी बृजमोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. गोलमुरी थानांतर्गत नामदा बस्ती रोड नंबर 1 के रहने वाले ट्रांस्पोर्टर दीनानाथ प्रसाद की गोली मारकर दो फरवरी 2018 को कर दी गयी है. इसको लेकर बर्मामाइंस पुलिस ने बृज मोहन सिंह और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में यह बातें सामने आयी थी कि तेल कटिंग को लेकर हुए विवाद के कारण उनकी हत्या बृजमोहन सिंह ने करायी थी. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत में हुई, जिसमें उनको दोषी करार दिया गया था. शुक्रवार को ग़दालत ने फैसला सुनाते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी. उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में 10 लोगो की गवाही प्रस्तुत की थी. ब्रजमोहन ने सिर्फ अपनी गवाही दी थी. इसके बाद अदालत ने गवाहों की बातों को सही मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनादी. दीनानाथ प्रसाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ट्रांस्पोर्टर थे. उनका टैंकर चलता था. बृजमोहन की गाड़ी एचपीसीएल में तेल चोरी करते हुए पकड़ी गयी थी. इसको लेकर दीनानाथ के साथ बृजमोहन का विवाद हो गया था. इसके बाद से यह रिवाद हत्या तक ले आया. दीनानाथ की जब हत्या हुई, तब बीच बचाव करने मदन सिंह आये थे, लेकिन उस पर भी हमला कर दिया गया. दोनों को टीएमएच ले जाया गया, जिसके बाद दीनानाथ की मौत हो गयी.

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