जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका जादूगोड़ा थाना क्षेत्र की हुड़कू गांव की रहने वाली 15 वर्षीया नाबालिग की शादी के नीयत भगा ले जाने वाला जीजा के भाई सूरज पात्रो ईचड़ा गांव थाना जादूगोड़ा को अदालत ने मंगलवार को पोस्को की धारा 6 के तहत 25 साल का सश्रम कारावास की सजा दी हैं. अदालत ने सूरज पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर अलग से तीन साल का सजा भुगतने का आदेश दिया हैं जबकि अदालत ने धारा 366ए (अपहरण ) में 5 साल 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने होंगे, सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. नाबालिग को भगाने में सहयोग करने वाला सूरज के साथी पोटका के कालिकापुर के रहने वाला अभिराम पात्रो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया था. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी. इस मामले नाबालिग के परिवार वाले जादूगोड़ा थाने में सूरज और उसके साथी अभिराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमे बताया गया था कि नाबालिग के बड़े भाई साली हैं. रिश्तेदारी के कारण घर पर आना जाना था. सूरज पहले गुजरात में काम करता था और वह पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चा का पिता हैं. 20 मार्च 2021 को नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर घर से भगा कर ले गया था. उसे भगाने में सूरज का साथी अभिराम सहयोग किया था. अभिराम ने सूरज और नाबालिग को ट्रेन का टिकट कटवाकर गुजरात के लिए भेज दिया था. पुलिस ने आरोपी सूरज और नाबालिग को गुजरात से बरामद किया था.