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jamshedpur-criminal-bail-rejected-सीजीपीसी के पूर्व प्रमुख गुरुमुख सिंह मुखे की जमानत याचिका फिर हाईकोर्ट ने की खारिज, जेल में ही रहेंगे मुखे

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गुरुमुख सिंह मुखे की फाइल तस्वीर.

जमशेदपुर : सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) के पूर्व प्रमुख गुरुमुख सिंह मुखे की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सीतारामडेरा थाना के पास सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग करने के मामले में वह जेल में बंद है. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दी थी. एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका दायर की गयी थी, जिसमें प्रसिद्ध अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा शिकायतकर्ता गुरुचरण सिंह बिल्ला की ओर से हाजिर हुए जबकि याचिकाकर्ता मुखे की ओर से आरएस मजुमदार हाजिर हुए थे. सरकार की ओर से तरुण कुमार ने सुनवाई की थी, जिसकी सुनवाई हुई, लेकिन जस्टिस ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जमानत देने लायक मामला नहीं है, इस कारण वे बेल के पीटिशन को रिजेक्ट करते है. अब गुरुमुख सिंह मुखे को जेल में ही रहना होगा. आपको बता दें कि सीतारामडेरा थाना के पास सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग कर दी गयी थी. टिनप्लेट गुरुद्वारा के विवाद में अंबे से हुई मारपीट के मामले को लेकर यह हमला किया गया था. श्री बिल्ला के साथ मुखे के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था. वैसे गुरुमुख सिंह मुखेय पर कई सारे मामले पहले से दर्ज है. उसके खिलाफ टेल्को, कदमा, उलीडीह, बिष्टुपुर, मानगो समेत अन्य इलाकों में कई सारे आपराधिक मुकदमा दायर है.

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