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jamshedpur-hotel-alcor-जमशेदपुर के होटल अलकोर मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू, देह व्यापार के आरोपी मैनेजर की जमानत खारिज, लड़की की जमानत मंजूर, बन सकती है सरकारी गवाह

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जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अलकोर के मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू हो गयी है. इस मामले में बिष्टुपुर के तत्कालीन थानेदार राजेश सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है जबकि खुद एसएसपी डॉ एम तमिल वणन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले को लेकर राज्य के सारे स्तर के लोगों और खुद सरकार के स्तर पर सबकी निगाहें है, जिस कारण इसकी चार्जशीट दायर होने के पहले खुद एसएसपी डॉ एम तमिल वाणन ने पूरे मामले की जांच शुरू की है. इस पूरे मामले की नये सिरे से जांच शुरू की जायेगी, जिसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई की जायेगी. पुलिस की ओर से सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. कौन लड़की पहले भागी, कौन लोग इस मामले में बच गये है और क्यों बचे है, इसकी जांच की जा रही है जबकि पुलिस की भूमिका भी जांच चल रही है. दूसरी ओर, बिष्टुपुर के होटल अलकोर में देह व्यापार करने के मामले में होटल के मैनेजर धनंजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी गयी. जिला जज की अदालत ने अपने फैसलो को सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद मैनेजर धनंजय सिंह की जमानत याचिका नामंजूर कर दी जबकि इस पूरे मामले में पकड़ी गयी कोलकाता की लड़की को जमानत दे दी है. लड़की अब जेल से आराम से रिहा हो सकेगी. वैसे यह संभावना जतायी जा रही है कि इस मामले में पुलिस लड़की को सरकारी गवाह बना सकती है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. इससे पहले होटल मालिक राजीव दुग्गल लड्डू मंगोतिया समेत छह आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई थी. होटल मालिक राजीव दुग्गल, लड्डू मंगोतिया, शरद पोद्दार, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, रजत जग्गी की जमानत याचिका को 29 तारीख को जिला जज की कोर्ट में खारिज कर दी थी. अब इन लोगों को जमानत के लिए हाईकोर्ट में जाना होगा.

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