
जमशेदपुर: जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती की रहने वाली चयनिका हत्याकांड मामले में शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया. एडीजे फर्स्ट राधा कृष्ण की अदालत ने आरोपी डॉक्टर मिर्जा रफीक-उल-हक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 32 लाख रुपए जुर्माना लगाया है और यह जुर्माना की राशि मृतिका चयनिका के परिवारवालों को मुआवजा के रूप में दिया जाएगा. घटना 3 नवंबर 2017 की रात की है.

4 नवंबर 2017 की सुबह पुलिस को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक बैग में चयनिका का शव मिला था, तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था. चयनिका का प्रेमी मिर्जा रफीक-उल-हक कोलकाता के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर था और उसी अस्पताल में चयनिका भी ऑपरेशन हेड के रूप में काम कर रही थी. तभी दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और चयनिका कुछ दिन बाद आदित्यपुर के मेडिटरिना अस्पताल में ज्वाइन कर ली.

हालांकि, प्रत्येक शनिवार को उसके प्रेमी बिष्टुपुर के होटल जिंजर में आकर ठहरता था और दोनों का मुलाकात होटल जिंजर में ही होता था.