रांची : झारखंड की राजधानी रांची के सिविल कोर्ट के नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. पोक्सो एक्ट की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ इकबाल की अदालत ने इन सारे आरोपियों को सजा सुनायी और आदेश दिया कि सभी दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रखा जाये. इससे पहले तीनों को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा के बिंदू पर बहस हुई. अदालत ने पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा सौंपे गये साक्ष्य और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी माना और सबको यह कड़ी सजा सुनायी. यह घटना वर्ष 2019 की है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा की रहने वाली झारखंडी लोक गीतकार लड़की के साथ गाने के दौरान ही खालिद राज के साथ मुलाकात हुई थी. खालिद राज ने अपने साथी बबलू, यशराज सुनौजा समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर रांची के एक स्टूडियो में शूटिंग करने के पहले उसके साथ गैंगरेप किया था. इस मामले में चाईबासा के महिला थाना में एफआइआर संख्या 13/2019 को दर्ज कराया गया था, जिसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई थी और सजा सुनायी गयी.