जमशेदपुर : जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत गुरुद्वारा के पास झारखंड सिख प्रतिनिधि बोड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग करने के आरोपी अमरजीत सिंह अंबे को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने जेल में बंद अंबे को जमानत दे दी है, जमानत मिलने के बाद अब उसे जेल से निकालने की प्रक्रिया भी तेज़ हो गई है. इस मामले में आरोपी गुरमुख सिंह मु खे को हाल ही में जमानत मिली थी. मुखे की जमानत को ही आधार बना कर वकील ने बहस की थी. बता दे की 9 नवंबर 2019 को झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा जा रहे थे इसी क्रम में उन पर फायरिंग की गई थी. इस मामले में गुरमुख सिंह और अंबे का नाम सामने आया था. पुलिस ने दोनों दोनों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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