
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में सुनवाई की. इसके तहत साहिबगंज की महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की सीबीआइ जांच कराने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर हाईकोर्ट ने समीक्षा की. इस समीक्षा के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने चार सप्ताह में सरकार को जवाब सौंपने को कहा है. राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि रुपा तिर्की के परिजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्ररदान की जाये. इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. यह याचिका जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में दायर की गयी है, जिसमें रुपा तिर्की के पिता दयानंद उरांव ने मामले की सीबीआई की जांच करने के मांग की है. इस याचिका में पिता ने कहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गयी है. इस मामले की जांच पुलिस तो कर रही है, लेकिन पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, इस कारण इस मामले की सीबीआइ जांच की जानी चाहिए. याचिका में उन्होंने दुमका के स्थानीय विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी रुपा तिर्की की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है. इस कारण उनके पिता ने संभावना जतायी है कि उनकी बेटी के साथ न्याय झारखंड पुलिस नहीं करेगी.