
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सिने स्टार अमिषा पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी या किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर लगायी गयी रोक को हटा दी है. अमीषा पटेल के खिलाफ दायर धोखाधड़ी के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस को खारिज करने यानी क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दिया. अमिषा पटेल के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि इस तरह के मामले में दायर केस को खारिज नहीं की जा सकती है और पीड़क कार्रवाई पर लगायी गयी रोक को अब बरकरार नहीं रखा जा सकता है. इस बीच बचाव पक्ष के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि, इस तरह के केस बनावटी है और प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है, इस कारण एफआइआर को खारिज कर दिया जाना चाहिए. लेकिन शिकायकर्ता की ओर से मौजूद वकील ने कहा कि इस तरह के धोखाधड़ी का केस और भी अमिषा पटेल के खिलाफ दर्ज है, इस कारण पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए और क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने अमिषा पटेल की याचिका को खारिज करते हुए पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को हटा दिया है. अब झारखंड पुलिस चाहे तो कभी भी अमिषा पटेल को गिरफ्तार कर सकती है या किसी तरह की जरूरी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि अब तक झारखंड हाईकोर्ट की रोक के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही थी.
क्या है पूरा मामला जानें
फिल्म स्टार अमिषा पटेल के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची जिले के हरमू निवासी अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर किया है. अजय कुमार सिंह को अमिषा पटेल ने फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर दिया था. देशी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमिषा पटेल को 2.50 करोड़ रुपये बैंक खाते में ट्रांस्फर किये थे. फिल्म नहीं बनने पर अजय कुमार सिंह ने पैसों की मांग की तो अभिनेत्री अमिषा पटेल ने उनको चेक प्रदान किया. यह चेक बाद में चलकर बाउंस कर गया. इसके बाद अजय कुमार सिंह ने केस दायर किया, जिसके बाद अमिषा पटेल ने अपने वकील के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में केस के क्वैशिंग यानी एफआइआर को ही खारिज करने के लिए याचिका दायर की, जिसके बाद 2017 से यह केस लंबित था और किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगायी गयी थी. लेकिन इसकी सुनवाई गुरुवार को हुई, जिसके बाद पीड़क कार्रवाई पर रोक हटाते हुए क्वैशिंग याचिका को ही खारिज कर दिया गया.