रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित आयडा में नियमों के विरुद्ध किये गये उद्योगों को किये गये आवंटन की सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस कार्रवाई पर रोक लगायी है. हाईकोर्ट में बेबको मोटर्स की अर्जी पर सुनवाई करते हए कहा था कि आयडा में नियमों का उल्लंघन कर किये गये जमीन आवंटन की सीबीआई जांच करायी जाये. हाईकोर्ट में बेबको मोटर्स ने अर्जी दायर कर कहा था कि उसको भारत फोम के प्लांट के लिए जमीन दी गयी थी. बाद में कंपनी ने सर्विस सेंटर खोलने की इजाजत मांगी. तब आयडा अध्यक्ष ने शो कॉज कर दिया. आयडा ने ही आवेदन को मंजूरी दी है. ऐसे में उसको शो कॉज नहीं कर सकता है. आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस शिकायत की सुनवाई की थी. इस सुनवाई के बाद कहा गया कि आयडा में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन और कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यवसायिक दर तय कने की जांच सीबीआई करेगी. गुरुवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना था कि आयडा की एमडी रही वंदना डाडेल ने अपने कार्यकाल में गलत तरीके से आवंटन किया था. वंदना डाडेल अभी कैबिनेट सचिव है और वह उद्योग विभाग की प्रधान सचिव भी है. वंदना डाडेल की संलिप्तता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पायी थी, जिसके बाद सीबीआई जांच करने और मुख्य सचिव को 15 दिनों के भीतर इसकी कार्रवाई पूर्ण करने को कहा था. इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गयी थी, जिसके बाद जस्टिस अपरेश सिंह की खंडपीठ ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी.