क्राइमsaraikela-court-order-सरायकेला कोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को सुनायी आजीवन...
spot_img

saraikela-court-order-सरायकेला कोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को सुनायी आजीवन कारावास, दो सजा साथ-साथ चलेगी

राशिफल

सरायकेला : शनिवार को सरायकेला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त संजय पाडया उर्फ टुडू पाडया को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने अभियुक्त संजय को पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी. राजनगर थाना कांड संख्या 47/2019 के तहत दर्ज किए गए मामले के संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2019 की उक्त घटना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने का मामला शामिल बताया जा रहा है.

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading