घाटशिला : घाटशिला प्रखंड के धरमबहाल पंचायत मंडप में राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले हरे राशन कार्ड हेतु आवश्यक नियमावली के संबंध में सभी पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण देकर जानकारी दी गई. इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, अंचलाधिकारी रिंकू कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आनंद कुमार शर्मा उपस्थित थे.आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला प्रखंड के लिए 5907 नये राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आवेदन प्राप्त करने के पश्चात स्क्रूटनी और वरीयता के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी किया जाएगा. कहा कि आदिम जनजाति का व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे प्राथमिकता दी जानी है उसके पश्चात, विधवा, परित्यकता महिला,गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति,40 फीसदी से अधिक दिव्यांग व्यक्ति ,अकेले रहने वाले किसी वृद्ध व्यक्ति,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को लिया जाना है.
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आवेदन प्राप्त करने की तिथि दी गई है और इसके पश्चात प्राप्त आवेदन के जांच की निर्धारित अवधि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है. वहीं प्राथमिक सूची 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के बीच प्रकाशित कर दिया जाना है. आपत्ति आमंत्रण की अवधि 16 नवंबर से 25 नवंबर 2020, आपत्ति निष्पादन की अवधि 26 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक निर्धारित है उसके पश्चात प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक की अवधि के बीच अनिवार्य रूप से कर दिया जाना है. प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव ने बताया कि प्रखंड को दिए गए 5907 के लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त आवेदनों का दोगुना प्रारूप तैयार किया जाना है.
वहीं प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के दौरान और आपत्ति निराकरण की स्थिति में पंचायत स्तर पर ग्रामसभा भी कर लिया जाना है जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ग्राम प्रधान की उपस्थिति होगी. आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची में 1.5 गुना लोगों का प्रारूप तैयार करना है. उन्होने बताया कि वैसे सुयोग्य लोगों को राज्य सरकार द्वारा राशन दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है जो कि गुलाबी एवं पीले कार्ड के तहत राशन पाने से वंचित हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम तीन सोमवार में पीले, हरे, गुलाबी कार्ड में अयोग्य और सुयोग्य लोगों का नाम जांचोपरांत हटाने एवम् जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार में गुलाबी एवं पीले कार्ड से अयोग्य लाभुकों का नाम हटाने का कार्य किया जाएगा.
द्वितीय सोमवार को हरे कार्ड से गुलाबी एवं पीले कार्ड में रिक्त स्थानों में वरीयता सूची के अनुसार नाम का स्थानांतरण किया जाएगा एवं तृतीय सोमवार हरे कार्ड में प्रतीक्षासूची से नाम जोड़ा जाएगा.कार्ड को मुखिया के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक की कोई महिला सदस्य के नाम से बनाया जाना है यदि कोई महिला सदस्य किसी परिवार में ना हो तो या फिर 18 वर्ष से कम उम्र की हो तो उस स्थिति में पुरुष भी मुखिया हो सकते हैं.
अंचलाधिकारी रिंकू कुमार ने सभी पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आपके पोषक क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो कि पेंशन की सुविधा या सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन की सुविधा से वंचित है तो उनका नाम अंत्योदय योजना के तहत प्रस्तावित करते हुए उन्हें राशन उपलब्ध कराने हेतु नाम प्रस्तावित किया जाना है.अंचालाधिकारी द्वारा हरे कार्ड के लिए योग्यता, नियम एवं शर्तों की जानकारी दी गई. उन्होने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी या पीले कार्ड से राशन नहीं पा रहा है, उसे अन्नपूर्णा योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है वैसे व्यक्ति को हरे कार्ड के तहत राज्य सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराए जाने के प्रक्रिया की जा रही है पर इसकी भी कुछ शर्तें है जैसे व्यक्ति सरकारी सेवा या सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा, चार पहिया वाहन, पक्का मकान आदि नहीं होना चाहिए.