

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सालडीह बस्ती में पिछले दिनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए भूमि पूजन करने गए अपर आयुक्त, मेयर व उपमेयर को विरोध कर बैरंग लौटाना यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इस पर अवमानना का मामला बनता है. उक्त बातें सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष सह अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कही है. उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2011 में नदी में प्रदूषित जल बहाने को लेकर जनहित याचिका डब्ल्यूपी पीआईएल 1325/2011 दायर किए थे. जिसमें हाईकोर्ट ने अविलंब एसटीपी निर्माण कराकर ट्रीटमेंट पानी ही नदी में बहाने का फैसला सुनाया है. जिसके आलोक में ही यहां सीवरेज का निर्माण कराया जा रहा है. अब सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य को भू- माफिया और अतिक्रमणकारियों द्वारा सीवरेज के कार्य को बाधा पहुंचाया जाना सीधे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और अवमानना का मामला है. उन्होंने अपर नगर आयुक्त से इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर ऐसे असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है. वहीं उन्होंने इस मामले पर अन्यथा जन कल्याण मोर्चा द्वारा हाई कोर्ट में अवमानना की अपील किए जाने की बात कही है.
