शार्प भारत डेस्क : 26 मई से केंद्र सरकार ने बैंक खाते में एक निश्चित सीमा के अधिक पैसे जमा करने या निकालने को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है. वहीं दूसरी ओर पोस्ट आफिस या बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए भी एक नियम लागू किया गया है. इन दोनों कामों को करने के लिए उपयुक्त रूप से आधार और पैन कार्ड संख्या को अनिवार्य किया गया है. ये नियम 26 मई से प्रभावी रूप से लागू होगा. (नीचे भी पढ़ें)
20 लाख से अधिक राशि पर लगा नियम-
वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने के केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है. जिसमें एक साल में 20 लाख से अधिक राशि जमा करने या फिर निकालने के लिए पैन या आधार कार्ड को अनिवार्य किया है. इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने 10 मई को आदेश जारी किया था. बैंक के काम करने के लिए नए नियमों के अनुसार बैंक में खाता खोलने एवं वित्तीय लेनदेन के लिए लागू होने वाले नए नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैन की जानकारी नहीं दे सकता है तो जरुरी नहीं की वह यह काम पैन कार्ड के जरिये ही पूरा कर सकता है. आधार कार्ड की बायोमेट्रिक पहचाने के द्वारा भी इस कार्य को पूरा किया जा सकता है.