जमशेदपुर : शहर के प्रतिष्ठित बेल्डीह चर्च स्कूल का पीएबीसी प्राइवेट लिमिटेड की जमीन पर गलत व गैर कानूनी ढंग से संचालन किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पीएबीसी की ओर जमशेदपुर अंचलाधिकारी से इस संबंध में लिखित शिकायत करते हुए जांच कराने का आग्रह किया गया है. पीएबीसी की मानें, तो कंपनी और बेल्डीह बेपटिस्ट चर्च के बीच 3 जून 1989 को एकरारनामा पर हस्ताक्षर हुआ था. एकरारनामा में स्पष्ट कहा गया था कि चर्च स्कूल पीएबीसी की स्वीकृति के बगैर उसकी जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं करेगा. लेकिन चर्च स्कूल ने फर्जी हस्ताक्षर कर 2012 में निर्माण के लिए जमशेदपुर अक्षेस व टाटा स्टील से नक्शा पास करा लिया. उसके बाद 2012-2014 के बीच भवन निर्माण किया.
अंचलाधिकारी को दिये गये शिकायत पत्र में बेल्डीह चर्च स्कूल पर पिछले वर्षों के दौरान कई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने तथा एकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि इसके मद्देनजर पीएबीसी ने 5 अगस्त 2019 को अपनी संबद्धता समाप्त करते हुए बेल्डीह बेप्टिस्ट चर्च के मानद सचिव को तत्काल जमीन खाली करने की सलाह दी. बावजूद अभी भी गैर कानूनी ढंग से जमीन का उपयोग किया जा रहा है.
शिकायत पत्र में कहा गया है कि पीएबीसी की एनओसी के बगैर कई वर्षों से बेल्डीह चर्च स्कूल का संचालन किया जा रहा है. स्कूल प्रबंधन ने जमीन का स्वामित्व न लेकर झारखंड सरकार व आईसीएसई बोर्ड के नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया है. झारखंड सरकार व आईसीएसई बोर्ड ने स्कूल को किन प्रावधानों के तहत मान्यता व संबद्धता प्रदान की यह एक गंभीर जांच का विषय है. पत्र के प्रेषक व पीएबीसी के एटर्नी संजीव कुमार नायक ने इस पूरे मामले की जांच करा कर स्कूल की मान्यता व संबद्धता अविलंब रद्द करने का आग्रह किया है.