चाईबासा : मोबाईल फोन अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ELECTRONIC FORM में किया गया विमर्शित एवं विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग विशेष के धर्म अथवा धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया हो, पूर्णतः विधि विरुद्ध कार्य है। इस संबंध में चाईबासा के दीपक पोद्दार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके खिलाफ सदर थाना मे कांड संख्या – 36 / 2020 दिनांक 05 / 04 / 2020 धारा 153A / 295A IPC एवं 67 IT ACT – 2000 दर्ज किया गया है. युवक को पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने समस्त नगर वासियों से अपील की है कि सोशल मीडिया ( फेसबुक, व्हाट्सएप , ट्विटर, इंस्टाग्राम ) पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट जो किसी धर्म अथवा वर्ग विशेष की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाता हो, अपलोड अथवा शेयर न करें। अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
Chaibasa Arresting : भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल
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