चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने एक महिला को नकली नोट रखने और इस्तेमाल करने के मामले में दोषी पाया है. अभियुक्त माल्या हेंब्रम ( पूर्व विधायक पुत्कर हेंब्रम की पत्नी) मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टुंगरी (आकाशवाणी के पीछे) की रहनेवाली हैं. 10 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी. पुलिस ने अभियुक्त के घर से भी नकली नोट बरामद किया था. उसने पुलिस के समक्ष नकली नोट रखने और इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की थी. इस संबंध में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटकमहातु (महुलसाई) निवासी जयंती देवगम ( बेरेगा देवगम की पत्नी) के बयान पर 11 अक्तूबर 2020 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में जयंती देवगम ने बताया था कि 10 अक्तूबर, 2020 को शाम उनकी दुकान पर माल्या हेंब्रम आई और चार नाइट ड्रेस, दो साया और दो फ्रॉक खरीदी, जिसकी कीमत 1600 रुपये हुई. (नीचे भी पढ़ें)
माल्या ने दो हजार का नोट दिया. उसने 1600 रुपये काटकर 400 रुपये वापस कर दिये. 11 अक्तूबर को वह भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम में रुपये जमा करने गयी. एटीएम ने रुपये जमा नहीं लिया. वह घर आयी व बगल के दुकानदार को रुपये दिखाया, तो उसने भी दो हजार के नोट को नकली बताया. 11 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे माल्या हेंब्रम स्कूटी से आयी. उसी समय माल्या से कहा कि कल नकली नोट दी थी. तब माल्या ने उसे 1540 रुपये दिये. जब 60 रुपये देने को कहा, तब माल्या साइड बैग से धारदार चाकू निकाला और उस पर वार कर दिया था.