रामगोपाल जेना/चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थानांतर्गत सरजोमडीह गुमानसाई निवासी जोहन हांसदा की हुई हत्या के आरोपी रामधनी गगराई को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि 22 दिसंबर, 2020 को टोकलो थाना में जोहन हांसदा की हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी रामधनी गागराई 15 दिसंबर को अपने अन्य दोस्तों, रमेश मेलगांडी एवं अन्य के विरुद्ध जोहन हांसदा चाईबासा की अपहरण कर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. इसके अनुसार 15 दिसंबर, 2020 को दिन 10 से 11 बजे के बीच आरोपी रमेश मेलगांडी अपने अन्य दो दोस्तों रामधनी गगराई एवं जोहन दास को चाईबासा स्थित अपने घर लाया था. जोहन हांसदा को बातों में उलझाकर रखा एवं मौका पाकर जोहन हांसदा को पत्थर से कुचल कर मार दिया जिससे जोहन की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा लाश को ले जाकर छुपा दिया. (नीचे भी पढ़ें)
टोकलो पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में काण्ड का उद्भेदन करते हुए चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त रामधनी गगराई उर्फ डोमन गगराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया. इसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत अभियुक्त रामधनी गगराई उर्फ डोमन गगराई को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले के अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.