रामगोपाल जेना / चाईबासा : कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मंत्री बन्ना गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया. बता दें कि वर्ष 2019 में जमशेदपुर के कदमा थाना में बन्ना गुप्ता द्वारा एक दारोगा को धमकाने का मामला प्रकाश में आया था. इसी मामले में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. एमपी एमएलए कोर्ट के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ऋषि कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. इनके अधिवक्ता अंकुर चौधरी उर्फ निलटू दा, अधिवक्ता केशर परवेज मौजूद थे. मौके पर कांग्रेसी नेता कृष्णा सोय समेत उनके समर्थक भी उपस्थित थे.