चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष हुए एक बलात्कार के एक मामले में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को 22 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सज़ा सुनाई है। साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि 1 वर्ष और बढ़ाने का आदेश दिया गया है। इस मामले में 2019 में गोइलकेरा थाने में पीड़िता के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि सन्नी लकड़ा नामक व्यक्ति के यहां उनकी बेटी टीवी देखने के लिए जाया करती थी। इसी दौरान सन्नी ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस मुकदमे में 8 लोगों की गवाही कराई गई। उनकी गवाही एवं सबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई।
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