Chaibasa youth congress leader : प्रदेश यूथ कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल हिट एंड रन मामले में दोषी, पश्चिम सिंहभूम जिला न्यायालय ने करार दिया दोषी, जिला कोर्ट 30 जनवरी को सुनायेगा सजा

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चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिला कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में प्रदेश यूथ कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट दोषी सौरभ अग्रवाल को आगामी 20 जनवरी के दिन सजा सुनायेगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2018 के हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया. (नीचे भी पढ़ें)

कोर्ट में पेश किये गए तमाम सबूतों एवं गवाहों के आधार पर सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया गया है. जानकारों की मानें तो कोर्ट इस मामले में सौरभ अग्रवाल को 5 से 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा या सुना सकती है. बता दें की वर्ष 2018 के 3 मार्च को कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार से 7 लोगों को कुचल दिया था जिनकी बाद में मौत हो गयी थी. इस सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था. 3 मार्च 2018 की शाम हाट गम्हरिया और गोइलकेरा के दो आदिवासी परिवार शादी की रस्म निभाने के लिए चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के किनारे ऐराबोंगा नामक पूजा कर रहे थे. उस समय करीब 15 लोग मौजूद थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार पूजा स्थल में घुसा दी थी, तेज रफ़्तार में कार पूजा कर रहे 15 लोगों को रौंदते हुए मवेशियों की तरह कुचल दिया था. इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 8 लोग घायल हो गए थे. इस हादसे के बाद खूब हंगामा मचा था जिसके कारण हंगामे के बाद सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. करीब 5 साल बाद अब जाकर मामले में फैसला आया है. और कोर्ट ने सौरभ अग्रवाल को दोषी करा दिया है. जानकारों की मानें तो कोर्ट इस मामले में सौरभ अग्रवाल को 5 से 10 साल तक की सजा सुना सकती है.

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