
जमशेदपुर : जमशेदपुर में इस साल कोवि ड 19 को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, इसके तहत जिला प्रशासन स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने हेतु बैठकें आयोजित कर संक्रमण से बचाव के लिए निदेशों का प्रर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा, साथ ही आम जनता से यह अनुरोध किया गया है कि पूजा के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कठिन है, इसके लिए लोगों से अपने घरों पर ही छठ पूजा करने की अपील की गई है. नदी और तालाब में कोई भी छठ पर्व मनाने पर रोक है. विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया है. किसी तरह का विशेष आयोजन या लाइटिंग पर पूर्णतः रोक है. (नीचे पढ़े पूरा ब्यौरा गाइडलाइंस का)
ये नियम होंगे लागू (नीचे पढ़े पूरा ब्यौरा गाइडलाइंस का)
- महत्वपूर्ण नदियों से व्रती यदि पूजा हेतु जल लेकर जाना चाहें तो जिला प्रशासन द्वारा इसको विनियमित करते हुए जल ले जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी, इस प्रक्रिया के दौरान भी मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क के प्रयोग एवं सोशल डिसटेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जाए.
- ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में अवस्थित तालाबों जहाँ अर्घ्य की अनुमति दी जाएगी, वहाँ अर्घ्य के पूर्व एवं पश्चात् सैनिटाईजेशन का कार्य नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाएगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा.
- विभिन्न स्तरों पर छठ पूजा समितियों/मेला समितियों के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें कोविड19 के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं एवं बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में अवगत कराया जाएगा.
- जिन तालाबों पर अर्ध्य की अनुमति दी जाए, वहाँ कोविड 19 से संबंधित जागरूकता फैलाने की भी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार समाग्री का उपयोग किया जाए, साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी जागरूकता उत्पन्न किया जाए.
- छठ पूजा के आयोजकों/कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
- छठ पूजा घाट पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा-वैरीकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए।, आम जन को खतरनाक घाटों के बारे में समाचार माध्यमों से सूचना दी जाए ताकि अधिक भीड़-भाड़ की स्थिति न बने.
- छठ पूजा घाट पर यत्र-तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा.
- तालाब में अर्घ्य देने के दौरान डूबकी न लें, बैरिकेडिंग इस प्रकार की जाय कि लोग डूबकी न लगा सकें.
9 छठ पूजा घाट पर बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी, ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे. दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जायं एवं मास्क का प्रयोग किया जाय.
- छठ पूजा घाट के आस-पास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा. कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा.
- छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधीक उम्र के व्यक्ति 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे छठ घाट पर न जाय.
- इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला, जागरण / सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. छठ पूजा के आयोजकों एवं प्रशासन द्वारा पर्याप्त सेनिटाईजर की व्यवस्था की जायेगी.
- जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा छठ पूजा के दौरान स्थिति पर नियंत्रण हेतु आवश्यक संख्या में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों/बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, साथ ही NDRF/SDRF का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा.
- सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (रेल सहित ) उपरोक्त दिशा-निदेशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे.
- उक्त दिशा निदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।