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deoghar- चुनाव कार्य में लापरवाही, उदासीनता व उच्चाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने वाले पंचायत सचिव को डीसी ने किया निलंबित

राशिफल


देवघर: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन, 2022 के क्रम में सुबोध कुमार सिंह, पंचायत सचिव, प्रखंड मारगोमुण्डा को जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर में योगदान देकर मतपेटिका-सह-मतपत्र कोषांग में मतपत्र विच्छेदीकरण कार्य करने का आदेश दिया गया था.जिसके पश्चात श्री सिंह द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. ऐसे में पुनः श्री सिंह द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया.इसके अलावे अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए आदेश की अवहेलना के साथ श्री सिंह द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान अपनी धर्मपत्नी (पंचायत-प्रत्याशी) के प्रचार प्रसार में व्यस्त पाये गये.(नीचे भी पढ़े)

आगे प्रखंड विकास पदाधिकारी, मारगोमुण्डा से श्री सिंह के दायित्वबोध का अनुपालन नहीं करने के विरूद्ध इनके कार्यकलाप के संबंध में समन्तव्य जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया. साथ हीं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 (क) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अधीन श्री सिंह द्वारा जानबूझकर अधोहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाया गया. साथ ही इनके द्वारा बरती गयी लापरवाही कार्य के प्रति उदासीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं निर्वाचन कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं रहने के कारण श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है.

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