जमशेदपुरः इन दिनों लगातार सीनियर सिटीजन अपनी मांगों को लेकर रेलवे से सवाल कर रहे है. परन्तु इनकी रियायते करीब डेढ़ साल से बंद है. रेलवे के अनुसार सभी रेल मंडल में चलने वाली लोकल ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी के पहले और आखिरी समान्य डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम 7 सीट रिजर्व रखने का आदेश दिया है. केवल यहीं नहीं आरक्षण केंद्र में नागरिकों को टिकट के समय सीट की उपलब्धता के तहत अपने आप निचली सीट आवंटित करने का प्रावधान भी है. वरिष्ठ नागिरकों को स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक ट्रेन में 6 से 7 लोवर सीट, थर्ड एसी में 4 से 5 लोवर सीट और सेंकंड एसी में तीन से चार लोअर बर्थ दिये जाएंगे. लोअर सीट की संख्या ट्रेन में जुड़ने वाले कोच के आधार पर तय होगी. वहीं दूसरी ओर अगर वरिष्ठ नागरिक को मड्ल या अपर बर्थ मिला है तो वें टिकट चेकिंग स्टाफ चार्ट में एंट्री कर लोकर सीट बुजुर्ग यात्री को अलॉट कर सकते है. वहीं भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर सीनियर सिटीजन अक्सर अपने लिए अतिरिक्त आरक्षण काउंटर की मांग करते है. इस पर भी रेलवे ने कहा है कि हर पाली में 120 से ज्यादा टिकटों की बुकिंग होने पर ही अलग से काउंटर खोले जा सकते है. इस काउंटर पर न केवल सीनियर सिटिजन बल्कि महिला, दिव्यांग, पूर्व सांसद व विधायक, मान्यता प्राप्त पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानियों को भी टिकट बुक कराने की सुविधा दी जाएगी. इस दौरान रेलवे बोर्ड ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है, परन्तु सीनियर सिटिजन को ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई है. जिसमें आदेश के बाद इन नियमों को लागू किया जाएगा.