जमशेदपुर : केंद्र सरकार ने अंग दान को बढ़ावा देने के लिए अब रात को भी पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी राज्यों को आदेश दिया है. आदेश के अनुसार फिलहाल कई राज्यों में रात को भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है. जहां भी पोस्टमार्टम की सुविधा है वहां रात को लाइट की व्यवस्था कर पोस्टमार्टम किया जाए. हालांकि हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, सड़ा-गला शव और संदिग्ध मौत के मामलों में जिला प्रशासन के आदेश के बाद ही रात में पोस्टमार्टम किया जा सकेगा. वहीं रात को होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करनी होगी ताकि उस वीडियो को भविष्य में होने वाली समस्याओं में इस्तेमाल किया जा सके. यह निर्णय देश में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. मरने के बाद अंगदान करने वाले व्यक्ति के शरीर से समय रहते अंग को निकालकर उसे रखने की व्यवस्था करनी होती है. अगर समय रहते अंग को नहीं निकाला गया तो अंग कोई काम का नहीं रह जाता.