रांची: जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में आडिट गड़बड़ी मामले की अधिवक्ता राजेश जायसवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. इस मामले की सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने डीजीपी से पूछा कि अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण की अदालत में इसकी सुनवाई हुई.(नीचे भी पढ़े)
बार काउंसिल की ओर से स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष सह अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पैरवी की. इस दौरान कोर्ट ने डीजीपी से पूछा के जब यह मामला पुलिस के पास आया तो सिर्फ स्टेशन डायरी में ही क्यों दर्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गयी. कोर्ट ने डीजीपी ने शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब देने का कहा. साथ ही अदालत ने गृह सचिव व जमशेदपुर एसएसपी को भी इस मामले में पार्टी बनाने निर्देश भी दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह की होगी.