जमशेदपुर: बिष्टुपुर राम मंदिर के पास हुई टेंपो चोरी के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री श्रीप्रिया की अदालत ने बुधवार को शाहरुख उर्फ सापो को बरी कर दिया है. घटना जुलाई 2021 की है. शाहरुख पर आरोप था कि उसने लाल रंग का डाला टेम्पो (जेएच-05-सीयू- 9396) चोरी करके बिस्टुपुर राम मंदिर के पीछे बंधन बैंक के पास छुपा दिया था. घटना की सूचना पर बिष्टुपुर पुलिस जांच में पहुंची थी और टेंपो को बरामद कर लिया था. जांच के दौरान शाहरूख की जेब से टेंपो की चाभी भी बरामद कर ली थी. अभियोजन पक्ष ने इसमें तीन गवाहों का बयान कराया था. शाहरुख की तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की.(नीचे भी पढे)
कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही पाते हुए शाहरुख को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है. वहीं, एक अन्य मामले में पोटका थाना क्षेत्र में चार साल पहले एक महिला से यौन शोषण करने के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुरेश मुर्मू को बरी किया. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. अंत समय में पीड़ित महिला ही घटना से मुकर गयी थी. इसके बाद इस तरह का फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया.इधर पोटका थाने में मामला अप्रैल 2018 में दर्ज किया गया था. मामले में आरोपी पोटका के रहने वाले सुरेश मुर्मू को बनाया गया था. मामले में कहा था कि शादी करने का झांसा देकर सुरेश ने उसका चार सालों तक यौन शोषण किया था. इस बीच उसका तीन बार गर्भपात भी करवाया था. सुरेश जब शादी से मुकर गया था, तब मामला थाने तक पहुंचा था. उसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था.