jamshedpur administration action – जमशेदपुर में चला प्रशासन का चाबुक, मानगो में सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों से वसूला 32 हजार रुपये, जुगसलाई नगर परिषद में भी कार्रवाई

राशिफल


मानगो नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान
जमशेदपुर के मानगो में बिल्डिंग मटेरियल को मुख्य सड़क से हटाया गया. मानगो नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य सड़क के किनारे लगाए गए एवं अतिक्रमण कर रखे गए बिल्डिंग मटेरियल रखने वाले लोगों, अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों एवं प्लास्टिक रखने वाले दुकानदारों से 32000 जुर्माना वसूला गया एवं रोड सड़क में रखे गए सामानों को अंदर करवाया गया. कई दुकानदारों को दुकान के अंदर सामान रखने की चेतावनी दी गई.  मुख्य सड़क के किनारे सामान रखने पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है. कार्यपालक पदाधिकारी ने अतिक्रमण अभियान प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया गया है एवं अतिक्रमण कर रखे गए दुकानदारों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है. इस अभियान में नगर प्रबंधक जितेंद्र कुमार, दिनेश्वर यादव, निशांत कुमार एवं  अन्य कर्मी उपस्थित थे.

जुगसलाई नगर परिषद में लगाया गया जुर्माना – जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन साफ सफाई एवं कचड़े का उठाव करवाया जा रहा है. इस क्रम में बाबू वीर कुंवर सिंह चौक, स्टेशन रोड, प्रदीप मिश्रा चौक, सुनील महतो चौक, चाईबासा बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही स्टेशन रोड में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, यत्र तत्र गंदगी फैलाने वालों, सार्वजनिक स्थलों में पेशाब करने वाले आदि से कुल 2,450 रूपया जुर्माना वसूला गया. नगर परिषद की ओर से शहर को स्वच्छ एवं साफ बनाने के संकल्प के साथ लोगों से अपील है कि वे अपने घरों, आवासीय एवम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व संस्थानों, होटलों या  रेस्तरां, दुकानों, फल दुकानों सब्जी दुकानों, वेंडर, ठेला खोमचा आदि में हरा एवं नीला दो डस्टबिन रखें एवं कूड़े का स्रोत पृथक्करण कर गीला कूड़ा हारा डस्टबिन में एवं सूखा कूड़ा नीला में एकत्रित करें व जुगसलाई नगर परिषद द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान करते हुए कूड़े को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा अधिकृत घर घर से अपशिष्ठ संग्रहण करने वाले कर्मी को घर-घर से अपशिष्ठ संग्रहण वाहन के क्रमशः हरा एवम नीला कंपार्टमेंट में ही दे. नागरिकों को सूचित किया जाता है कि खुले में शौच करना, पेशाब करना, कूड़े को किसी भी दशा में यत्र तत्र, नदी, नाला/नाली, सड़क अथवा खुले स्थान में फेंकना, कूड़े को जलाना, कूड़े का स्रोत पृथक्करण नही करना, गोबर को नाली में बहाना अथवा सार्वजनिक स्थलों में फेंकना, आम रास्ता एवं सरकारी जमीन में अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसा कृत करते हुए पाए जाने पर नगरपालिका अधिनियम सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड स्वरूप जुर्माना वसूलते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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