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jamshedpur-administration-action-जमशेदपुर में बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, साफ-सफाई एवं अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर खाद्य कारोबार कर रहे कारोबारियों के विरूद्ध प्रशासन सख्त, 47 दुकान संचालकों से अब तक वसूला जा चुका जुर्माना, 100 से ज्यादा दुकानों की जांच

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जमशेदपुर : जमशेदपुर के उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार जमशेदपुर के खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सह रजिस्ट्रेशन, साफ-सफाई एवं अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच हेतु सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि 23 अगस्त से चलाए जा रहे इस जांच अभियान में अब तक शहर के 100 से ज्यादा दुकानों की जांच की गई जिसमें 47 दुकानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करते हुए अपना कारोबार करें अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. खाद्य कारोबारी जैसे खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरर, मांस-मछली-अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट का विक्रय करने वाले दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में सन्चालित कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालक आदि को अनुज्ञप्ति/पंजीकरण हेतु foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीणा ने कहा कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति व पंजीकरण कराना अनिवार्य है. बिना अनुज्ञप्ति व रपंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 63 के अंतर्गत छह माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है.

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