jamshedpur-administration-action-जमशेदपुर में नये साल को लेकर होटल एसोसिएशन के साथ होटल व रेस्तरां संचालकों को प्रशासन का दो टूक नसीहत, नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक, हुड़दंगियों पर रहेगी जिला प्रशासन की नजर, रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक की मनाही, जानें नये साल को लेकर क्या है प्रशासन का गाइडलाइन-video-देखें क्या बोल रहे है एसडीओ-एडीएम

राशिफल

जमशेदपुर : कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नववर्ष के मौके पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मनाही है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर सिटी एसपी सुभाष चन्द्र जाट, एसडीओ धालभूम नीतीश कुमार सिंह व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल ने जिला सभागार में होटल एसोसिएशन के साथ-साथ होटल-रेस्तरां संचालकों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. सिटी एसपी ने उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि नववर्ष के मौके पर पुलिस प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी ऐसे में वे अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें कि लोग उनके प्रतिष्ठान परिसर में अनावश्यक भीड़ ना लगायें तथा किसी भी तरह का हंगामा न हो.

एसडीएम नीतिश सिंह.

उन्होने बताया कि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की नजर शहर की हरेक गतिविधि पर होगी, ऐसे में लोग दूसरों की सुरक्षा एवं निजता का ध्यान रखते हुए नववर्ष के आगमन पर खुशिया मनायें. एसडीओ धालभूम ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी उपस्थित सदस्यों को अपने प्रतिष्ठान में लॉग बुक मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिग के अनुपालन हेतु क्षमता के 50 फीसदी लोगों को आने की अनुमति तथा अनिवार्य रूप से हैंड वॉश, सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए. उन्होने कहा कि प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा. रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो. उन्होने कहा कि नव वर्ष का उल्लास कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए मनायें, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है ऐसे में वैक्सीनेशन शुरू होने तक सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते रहें. उन्होने सख्त निर्देश दिया कि गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध डीएम एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं में सुसंगत कार्रवाई की जाएगी.

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल.

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाने की मनाही है ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि विधि व्यवस्था के सफल संधारण में जिला प्रशासन का सहयोग करें तथा दूसरों को उनके व्यवहार से कोई असुविधा ना हो इसे देखते हुए नववर्ष का आगमन हर्षोल्लास से मनायें. उन्होने बताया कि अधिकतम 200 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपस्थित लोगों की संख्या कम्युनिटी हॉल/होटल की क्षमता के 50 फीसदी ही होनी चाहिए. उन्होने बताया कि 30 दिसबंर को कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ भी उक्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराने हेतु बैठक की जाएगी.

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